डिजिटल एसेट के विनिमय से होने वाले पूंजीगत लाभ पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान है। इससे फाइनेंसियल ट्रांसपेरेंसी मजबूत करने, रेवेन्यू बढ़ाने और क्रिप्टो को रेकग्नाइज़्ड एसेट मान्यता प्राप्त कराने का उद्देश्य है। इसके बावजूद, कुछ विशेषज्ञ क्रिप्टोकरंसी को मौजूदा वित्तीय प्रणाली में सम्मिलित करने का एक कदम मानते हैं, जबकि दूसरे विशेषज्ञ इसके विनिमय एसेट्स को टैक्स लगाने की चुनौतियों की बात करते हैं। सही पालन के लिए सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश और सहायता आवश्यक हैं।