क्रिएटर्स को उत्पाद एवं सेवाओं को ऑनलइन प्रमोट करने और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किये गए भुगतान पर टैक्स लगाने से जुड़ा एक बिल पेश किया गया है।
वर्तमान में क्रिप्टोकरंसी को लेकर हर देश अपने नियम और कानून बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द Cryptocurrency से जुड़े कानून बनाए जाए, ताकि इसे रेगुलेट कर इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए। इसी दिशा में केन्या सरकार भी आगे बढ़ रही है। दरअसल Kenya की संसद में 4 मई को फाइनेंस बिल 2023 पेश किया गया। जिसके अनुसार Cryptocurrency और NFT के ट्रांजेक्शन पर 3% टैक्स तथा मोनेटाइज्ड ऑनलाइन सामग्री पर 15% टैक्स लगाने पर विचार किया जा रहा है।
बताते चले कि मोनेटाइज्ड ऑनलाइन सामग्री के अंतर्गत कंटेंट क्रिएटर्स को, उत्पाद एवं सेवाओं को ऑनलइन प्रमोट करने और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किये गए भुगतान शामिल है। ज्ञात हो कि केन्या की संसद में पेश किया गया यह बिल नेशनल असेंबली द्वारा रीडिंग, समितियों और रिपोर्टों के पांच दौर से गुजरेगा, जिसके बाद अगर यह पारित हो जाता है तो कानून में अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। केन्या में पंजीकृत नहीं होने वाले एक्सचेंजों को भी अब इस टैक्स व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराना होगा।
बिल को लोगों की मिली है, मिली-जुली प्रतिक्रिया
केन्या की संसद में पेश हुए इस बिल को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोग इस बात को लेकर खुश है कि क्रिप्टो और NFT को अब केन्या में अधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई है। वहीँ कुछ लोग इसपर केन्या सरकार का मजाक बना रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले केन्या के सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या ने क्रिप्टो का उपयोग करने के खिलाफ एक चेतावनी दी थी, हालाँकि क्रिप्टो पर केन्या में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। लेकिन देश में क्रिप्टोकरंसी टैक्स के दायरे में लाने का केन्या सरकार का फैसला क्रिप्टोकरंसी के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता हैं।
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